Fact Check: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता, वायरल पोस्ट फर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता, वायरल पोस्ट फर्जी है।
- By: Amanpreet Kaur
- Published: Sep 4, 2020 at 10:57 AM
नई दिल्ली (विश्वास टीम)। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से विवाह नहीं कर सकेगा। विश्वास न्यूज ने पड़ताल में पाया कि वायरल पोस्ट फर्जी है।
क्या है वायरल पोस्ट में?
फेसबुक पेज हिन्दू भगवाधारी पर यह पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें लिखा गया है: राम राज्य की ताकत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुस्लिम पुरुष नहीं कर सकेगा हिन्दू महिला से विवाह, नहीं तो होगी बड़ी कार्यवाही, सही फैसला जय श्री राम
पोस्ट का आर्काइव लिंक यहां देखें।
पड़ताल
वायरल पोस्ट में किए जा रहे दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने कीवर्ड्स की मदद से इंटरनेट पर ढूंढा, लेकिन हमें वायरल पोस्ट में किए गए दावे की पुष्टि करती कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई फैसला सुनाया होता तो यह ऐतिहासिक फैसला होता और यह मीडिया में सुर्खियां बटोरता।
हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी देखा, लेकिन वहां भी हमें लेटेस्ट जजमेंट्स में ऐसे किसी फैसले की कॉपी नहीं मिली।
विश्वास न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट की वकील स्नेहा सिंह से संपर्क किया। सिंह ने बताया कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसलों की सूचना रोज आती है, लेकिन इस तरह का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है। वायरल हो रहा पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है।
इस पोस्ट को हिन्दू भगवाधारी नामक फेसबुक पेज पर शेयर किया था। इस अकाउंट की सोशल स्कैनिंग में हमने पाया कि इस पेज के 540 फॉलोअर्स हैं।
निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता, वायरल पोस्ट फर्जी है।
- Claim Review : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुस्लिम पुरुष नहीं कर सकता हिंदू महिला से शादी।
- Claimed By : हिन्दू भगवाधारी
- Fact Check : झूठ
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