Quick Fact Check: कोरोना के कारण मृत्यु होने पर PMSBY और PMJJBY स्कीमों के तहत मिलने वाली क्लेम राशि को लेकर वायरल पोस्ट है भ्रामक

हमारी पड़ताल में यह साफ हुआ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कोरोना से मरने वालो बीमाधारकों के नॉमिनी को कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, लिहाजा वायरल पोस्ट में किया गया दावा भ्रामक है।

Quick Fact Check: कोरोना के कारण मृत्यु होने पर PMSBY और PMJJBY स्कीमों के तहत मिलने वाली क्लेम राशि को लेकर वायरल पोस्ट है भ्रामक

नई दिल्‍ली (Vishvas News)। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट फिर से वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड—19 या किसी भी वजह से होती है तो उसके परिजनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत 2 लाख रुपए का क्लेम पा सकते हैं, बशर्ते इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 12 रुपए व 330 रुपए का सालाना प्रीमियम चुकाया गया हो। विश्वास न्यूज ने पड़ताल में पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा भ्रामक है।

दरअसल PMJJBY स्कीम के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसमें कोविड से मृत्यु शामिल है, लेकिन PMSBY स्कीम के तहत केवल एक्सीडेंटल डेथ व फुल डिसएबिलिटी के केस में 2 लाख रुपए, जबकि पार्शियल डिसएबिलिटी की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलते हैं। कोविड से होने वाली मृत्यु को इस स्कीम में कवर नहीं किया जाता।

विश्वास न्यूज पहले भी इस दावे की पड़ताल कर चुका है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

फेसबुक यूजर Kundan Kishore ने यह पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अंग्रेजी में लिखे गए टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है: इम्पॉटेंट नोटिस: अगर किसी के करीबी रिश्तेदार या दोस्त की मृत्यु कोविड—19 या किसी भी कारण से हो गई है तो बैंक से वर्तमान वित्तीय वर्ष की अकाउंट स्टेटमेंट मांगे। इसमें 12 रुपए व 330 रुपए की एंट्री चेक करें, अगर यह एंट्री मिले तो बैंक के पास जा कर दो लाख रुपए का क्लेम मांगें। साल 2015 में भारत सरकार ने सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए दो इंश्योरेंस स्कीमें शुरू की थीं — 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और 12 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हम में से कई लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरे होंगे और हमारे अकाउंट्स से इसका प्रीमियम भी कटता है। यह मैसेज सब तक पहुंचाएं। दो लाख रुपए छोटी रकम नहीं है खासकर उनके लिए जिन्होंने अपने परिजन को खोया हो। मृत्यु के 30 दिन के अंदर अंदर ही इसके लिए दावा पेश करना जरूरी है।

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है।

पड़ताल

विश्वास न्यूज ने वायरल पोस्ट के साथ किए गए दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में सर्च किया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस की वेबसाइट के अनुसार, साल 2015 में लॉन्च हुई इस स्कीम का लाभ 18 से 50 वर्ष (लाइफ कवरेज 55 वर्ष) के ऐसे लोग उठा सकते हैं, जिनके पास बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और जिन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन करने की सहमति दी है। इस स्कीम के तहत सालाना 330 रुपए प्रीमियम चुकाना होता है, जिसके तहत एक साल (1 जून से 31 मई) के लिए दो लाख का लाइफ कवर मिलता है। आधिकारिक डॉक्युमेंट के अनुसार, मृत्यु का कारण कोई भी हो सकता है। स्कीम में यह साफ किया गया है कि यह स्कीम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के जरिए ऑफर की गई है। पिछले साल अप्रैल में एलआईसी ने प्रेस रिलीज के जरिए यह साफ किया था कि इस स्क्रीम के तहत कोविड—19 से मरने वाले लोगों के नॉमिनीज को भी डेथ क्लेम मिलेगा।

इसके बाद हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सर्च किया। आधिकारिक डॉक्युमेंट के अनुसार इस स्कीम का लाभ 18 से 70 साल के लोग उठा सकते हैं अगर वे सालाना 12 रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं। इस स्कीम के तहत एक्सीडेंटल डेथ व परमानेंट टोटल डिसएबिलिटी के लिए बीमाधारक के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है, जबकि परमानेंट पार्शियल डिसएबिलिटी के लिए एक लाख रुपए का क्लेम मिलता है। यहां यह साफ है कि इस स्कीम के तहत कोविड से मृत्यु पर क्लेम नहीं मिलता।

इन दोनों ही स्कीमों का लाभ लेने के लिए आयु सीमा, बीमा प्रीमियम समय पर चुकाना और निर्धारित समय सीमा में क्लेम दाखिल करने सहित कुछ नियम व शर्तों का पालन करना जरूरी है।

ज्यादा जानकारी के लिए हमने जन धन जन सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर पर कल्याण सिंह से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कोरोना से मरने वाले बीमाधारक के नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। यह योजना केवल एक्सीडेंटल डेथ व फुल परमानेंट डिसएबिलिटी की स्थिति में ही दो लाख का कवरेज देती है। हालांकि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर इंश्योरेंस क्लेम लिया जा सकता है।

अब बारी थी फेसबुक पर पोस्ट को साझा करने वाले यूजर Kundan Kishore की प्रोफाइल को स्कैन करने का। प्रोफाइल को स्कैन करने पर हमने पाया कि यूजर उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है।

निष्कर्ष: हमारी पड़ताल में यह साफ हुआ कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कोरोना से मरने वालो बीमाधारकों के नॉमिनी को कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, लिहाजा वायरल पोस्ट में किया गया दावा भ्रामक है।

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