Fact Check: बंक करने वाले छात्रों के लिए दो साल पहले यूपी बाल आयोग ने जारी किए थे ये नियम

विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि छात्र-छात्राओं के स्कूल समय में स्कूल यूनिफॉर्म में सार्वजनिक जगह पर दो साल पहले बैन लगाया गया था। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह नियम जारी किया था,ताकि नाबालिग छात्रों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। 

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों को बंक करने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक,  स्कूल समय में छात्र ड्रेस पहनकर मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में नहीं जा सकते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा भ्रामक है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह नियम जारी किया था,ताकि नाबालिग छात्रों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। 

क्या हो रहा है वायरल ?

फेसबुक यूजर फैक्ट टेकु ने 22 जुलाई 2024 को वायरल पोस्ट को शेयर किया था। पोस्ट पर लिखा हुआ है, “उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का नया आदेश स्कूल टाइम में ड्रेस पहनकर छात्रों का मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में जाना बेन । इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं?”

पोस्ट के आर्काइव लिंक को यहां पर देखें।

पड़ताल 

वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल पर संबंधित कीवर्ड्स की मदद से सर्च करना शुरू किया। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार, स्कूल के समय में स्कूली छात्रों का यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने पर रोक लगाई गई है।

नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी की बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह सिफारिश पत्र प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा था और जल्द से जल्द इसे आदेश पर अमल करने के लिए कहा था। इस नए नियम को जारी करने के पीछे का कारण बाल आयोग ने नाबालिग छात्रों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को बताया है। बाल आयोग के एक अधिकारी का कहना था कि हमारे संज्ञान में यह बात आई है कि स्कूली छात्र और छात्राएं स्कूल के समय में स्कूल ना जाकर दूसरे स्थानों जैसे पार्क, मॉल, होटल और अन्य जगहों पर समय बिताते है। ऐसे में बच्चों के साथ कई तरह की अनहोनी हो सकती हैं। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नए नियम को लाया गया है। पोस्ट में आयोग के पत्र को भी देखा जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए हमने बाल आयोग के अधिकारी डा.सुचिता चतुर्वेदी से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि इस नियम को बाल आयोग ने साल 2022 में जारी किया था। हाल-फिलहाल में ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। 

अंत में हमने पोस्ट को भ्रामक दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर के अकाउंट को स्कैन किया। हमने पाया कि यूजर को 2.5 हजार लोग फॉलो करते हैं। 

निष्कर्ष : विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि छात्र-छात्राओं के स्कूल समय में स्कूल यूनिफॉर्म में सार्वजनिक जगह पर दो साल पहले बैन लगाया गया था। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह नियम जारी किया था,ताकि नाबालिग छात्रों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। 

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