एक से अधिक बैंक खाता रखने पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर आरबीआई की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए जाने का दावा फेक और मनगढ़ंत है। आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पहले बजट को पेश किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के नए निर्देशों के मुताबिक, अब एक से अधिक बैंकों में खाता रखने पर जुर्माना लगेगा।
विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि वायरल हो रहा दावा फेक है। आरबीआई की तरफ से न तो ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी किया गया और न ही बैंकों की तरफ से किसी खाताधारक से एक से अधिक बैंकों में खाता होने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
सोशल मीडिया यूजर ‘Shani Yadav’ ने वायरल पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “दो बैंक में खाता रखने पर लगेगा कड़ा जुर्माना, आरबीआई गवर्नर ने जारी करी नई गाइडलाइन RBI Banking Rule.”
सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई अन्य यूजर्स ने इस पोस्ट को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।
चूंकि वायरल पोस्ट में नए दिशानिर्देशों का जिक्र आरबीआई के हवाले से किया गया है, इसलिए हमने आरबीआई की वेबसाइट को चेक किया। सर्च में हमें ऐसी कोई जानकारी या दिशानिर्देश नहीं मिला, जिसमें खाताधारकों से एक से अधिक बैंकों में खाता होने पर बैंकों को जुर्माना वसूले जाने से संबंधित निर्देश दिए जाने का जिक्र हो।
आरबीआई की वेबसाइट पर हमें सबसे हालिया दिशानिर्देश ‘रेग्युलेटरी प्रिंसपल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क्स इन क्रेडिट’ से संबंधित मिली।
एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, “बैंक खातों की संख्या को लेकर कोई कानूनी लिमिट नहीं है।” यानी कोई भी व्यक्ति कई सारे खाते खोल सकता है।
कोटक.कॉम की वेबसाइट पर एक से अधिक बैंक खातों को वित्तीय प्रबंधन का बेहतर तरीका बताया गया है।
साथ ही यहां यह भी बताया गया है कि एक से अधिक खातों को खोलने के लिए कोई शर्त या बाध्यता नहीं है। यह खाताधारक की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह कितने बैंकों में अलग-अलग खाते रख सकता है।
हालांकि, खाता खोलने के लिए तीन अहम शर्तों का पालन जरूरी है। पहला खाता खोलने वाले की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अगर नाबालिग का खाता खोला जा रहा है, तो उसका प्रबंधन अभिभावक या माता-पिता द्वारा किया जाएगा।
दूसरा, खाता खोलने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक या एनआरआई होना चाहिए और (तीसरा) आपको खाता खोलने के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केवाईसी नियमों का अनुपालन करना होगा।
सर्च में हमें केंद्र सरकार की नोडल इन्फॉर्मेशन एजेंसी पीआईबी का ट्वीट भी मिला, जिसमें इस दावे को फेक बताते हुए कहा गया है, “आरबीआई ने एक से अधिक बैंक में खाता रखने पर जुर्माना लगाने से संबंधित कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।”
साथ ही लोगों से इस अफवाह से सचेत रहने की अपील की गई है।
वायरल पोस्ट में किए गए दावे को लेकर हमने आरबीआई से संपर्क किया। “हमें बताया गया कि उक्त दावे में किसी तरह की सच्चाई नहीं है।”
वित्त और अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य वायरल दावों की फैक्ट चेक रिपोर्ट को विश्वास न्यूज के बिजनेस सेक्शन में पढ़ा जा सकता है।
निष्कर्ष: दो बैंकों में खाता रखने पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर आरबीआई की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए जाने का दावा फेक और मनगढ़ंत है। आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
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