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Fact Check:पैन को आधार से लिंक न करवा पाने की स्थिति में जुर्माने की रकम को लेकर वायरल पोस्ट फर्जी

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी ​तारीख 31 मार्च की देर शाम आए निर्देशानुसार 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन ऐसा न करने की स्थिति में जुर्माना 10000 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए है। लिहाजा वायरल पोस्ट भ्रामक है।

  • By: Amanpreet Kaur
  • Published: Mar 31, 2021 at 06:14 PM
  • Updated: Mar 31, 2021 at 10:30 PM

नई दिल्‍ली (Vishvas News)। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च 2021 से पहले पहले अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन अगर आधार से लिंक नहीं किया तो 10000 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा।

विश्वास न्यूज ने वायरल दावे की पड़ताल की और इसे भ्रामक पाया। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च देर शाम आए निर्देशानुसार 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन ऐसा न करने पर अधिकतम जुर्माना 10000 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए तय किया गया है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

ट्विटर यूजर Fukkard ने यह पोस्ट शेयर की है, जिसमें अंग्रेजी में लिखे टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है।

इस पोस्ट को फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है।

पड़ताल

विश्वास न्यूज ने वायरल पोस्ट में किए गए दावों की एक-एक कर पड़ताल करनी शुरू की। हमने इंटरनेट पर पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख के बारे में सर्च किया। हमें ऐसी बहुत-सी मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 बताई गई थी।​ हालांकि 31 मार्च की देर शाम केंद्र सरकार ने आखिरी तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2021 करने का ऐलान किया। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

इसके बाद हमने यह पता करने की कोशिश की कि अगर पैन को आधार से लिंक न किया जाए, तो क्या पैन इनवैलिड हो जाएगा। हमें ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिसमें यह बताया गया है कि पैन को आधार से लिंक न करने की स्थिति में पैन इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि इसके बाद जिस भी वित्तीय ट्रांजेक्शन में पैन की जरूरत होती है, यूजर वह ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा।

यूजर्स को बैंक की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें यही बात लिखी गई है।

अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने अब यह पता लगाने की कोशिश की कि पैन को आधार से लिंक न कर पाने की स्थिति में कितना जुर्माना देना होगा। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि 10000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा, जबकि यह सही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 मार्च को ही लोकसभा में वित्तीय बिल 2021 पास किया गया है, जिसके तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 234H जोड़ा गया है। इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के बीच पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उससे अधिकतम 1000 रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है। पहले यह नया कानून 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन डेडलाइन बढ़ने के बाद फिलहाल यह लागू नहीं होगा।

आपको बता दें कि अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो न तो आप बैंक में खाता खुलवा सकेंगे और न ही 50000 रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। इन दोनों ही कामों के लिए पैन जरूरी है।

हालांकि इन​कम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 139A के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो असेसिंग ऑफिसर जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दे सकता है। सेक्शन 139A पैन को आधार से लिंक करने संबंधित नहीं है। यह सैक्शन बताता है कि पैन क्या है और किसे पैन लेने की जरूरत होती है। नए नियमों के अनुसार पैन के लिए आवेदन करने या आईटीआर भरने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है।

ज्यादा जानकारी के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश गर्ग से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वायरल पोस्ट में पेनाल्टी की रकम गलत बताई गई है। असल में पैन को आधार से लिंक न कर पाने की स्थिति में अधिकतम 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।

अब बारी थी ट्विटर पर इस पोस्ट को साझा करने वाले यूजर Fukkard की प्रोफाइल को स्कैन करने का। यूजर की प्रोफाइल को स्कैन करने पर हमने पाया कि यूजर तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला है।

अपडेट: भारत सरकार के पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 30 जून 2021 करने के बाद खबर में जरूरी बदलाव किए गए हैं।

निष्कर्ष: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी ​तारीख 31 मार्च की देर शाम आए निर्देशानुसार 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन ऐसा न करने की स्थिति में जुर्माना 10000 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए है। लिहाजा वायरल पोस्ट भ्रामक है।

  • Claim Review : 31 मार्च तक अगर पैन को आधार से लिंक न किया गया तो 10000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
  • Claimed By : Twitter User:Fukkard
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