Fact Check: 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए नहीं देना होगा पहचान पत्र, वायरल दावा भ्रामक

आरबीआई के 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लिए जाने के बाद इसकी अदला-बदली के लिए 'स्लिप फॉर एक्सचेंज' फॉर्म को भरने और इस दौरान पहचान पत्र दिए जाने का दावा गलत है। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म को भरने या पहचान पत्र को देने की जरूरत नहीं है।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन या चलन से वापस लिए जाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि अब लोगों को नोटबंदी की तरह ही इस बार भी अपने नोटों को बदलने के लिए विशेष फॉर्म को भरना होगा, जिसमें पहचान पत्र समेत अन्य जानकारियों को देना होगा। इस दावे के साथ ही स्लिप फॉर एक्सचेंज की एक प्रति भी वायरल हो रही है, जिसमें नोटों को बदले जाने की प्रक्रिया से संबंधित विवरणों का जिक्र है।

हमने पाया कि वायरल हो रहा दावा भ्रामक है। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी भी ग्राहक को बैंक में किसी तरह की पहचान पत्र नहीं देनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2000 रुपये के नोटों को बदले जाने के लिए स्लिप फॉर एक्सचेंज (जिसमें पहचान पत्र का विवरण देना अनिवार्य था) को अनिवार्य बताया था, जिसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से इस मामले में ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है।

क्या है वायरल?

सोशल मीडिया यूजर ‘Md Zakariya Khan’ ने वायरल पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “तो भाईयों और बहनों आ गया है वो फ़ॉर्म, जिसे भरने के लिए आप बैंकों की लाईन में लगने वाले हैं।”

सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे के साथ वायरल पोस्ट

कई अन्य यूजर्स ने भी इस फॉर्म को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है। ट्विटर पर भी यूजर्स इस दावे को शेयर कर रहे हैं।

पड़ताल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लिए जाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सर्कुलेशन या चलन से वापस लिए जाने के बावजूद ये नोट वैध रहेंगे।

आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया गया है।, हालांकि, ये नोट वैध बने रहेंगे। अधिसूचना के मुताबिक, “लोग सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी भी बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या अन्य नोटों से इसकी अदला-बदली कर सकते हैं। नोटों को जमा करने की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया होगी और इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह पूरी प्रक्रिया मौजूदा व अन्य मान्य वैधानिक प्रावधानों के मुताबिक होगी।”

आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक, “बैंकों की सामान्य गतिविधियों के सुचारू रूप से चलने और परिचालन संबंधी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 23 मई 2023 से एक बार में 20,000 रुपये तक के 2,000 के नोटों की अदला-बदली की जा सकती है।”

आरबीआई की तरफ से 19 मई 2022 को जारी अधिसूचना, जिसमें 2000 रुपये के नए नोट को चलन से वापस लिए जाने का जिक्र है।

नोटों को बदलने की यह सुविधा बैंकों के साथ-साथ आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। साथ ही आरबीआई ने सभी बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोटों को जारी करने की सलाह दी थी।

इस पूरी अधिसूचना में कहीं भी 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी विशेष दिशानिर्देश का उल्लेख नहीं है, जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट को बैंक खाते में जमा करने या उसे अन्य नोटों से बदलने की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया के तहत पूरी की जाएगी।

वायरल पोस्ट में किए गए दावे के लेकर विश्वास न्यूज ने आरबीआई के प्रवक्ता से संपर्क किया। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए कोई विशेष फॉर्म (स्लिप फॉर एक्सचेंज) भरे जाने और पहचान पत्र को देने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, “इसके लिए किसी आईडी प्रूफ या पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं होगी।” इसे सामान्य तरीके से जमा या फिर अन्य नोटों से बदला जा सकता है।

न्यूज सर्च में हमें ऐसी कई रिपोर्ट्स मिली, जिसमें एसबीआई के हवाल से यह कहा गया है कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी भी फॉर्म या आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है।

आरबीआई के 2000 रुपये के नोटों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 19 मई 2023 को जारी ई-सर्कुलर के एनेक्स्चर III में यह कहा था कि 2000 रुपये के नोटों की अदला-बदली के लिए पहचान पत्र की जरूरत होगी। ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एसबीआई ने 21 मई को इस फैसले को वापस ले लिया। बैंक शाखाओं को जारी चिट्ठी में कहा गया है, “अदला-बदली के लिए किसी भी पहचान पत्र को देने की जरूरत नहीं होगी।” “इसलिए 19 मई 2023 को जारी ई-सर्कुलर में शामिल एनेक्स्चर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। ई-सर्कुलर में शामिल अन्य निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है।”

भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जारी सर्कुलर, जिसमें एनेक्स्चर III को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की जानकारी दी गई है।

आरबीआई की वेबसाइट पर हमें 22 मई को जारी अधिसूचना मिली, जिसे सभी बैंकों के चेयरमैन/मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर को संबोधित करते हुए कहा गया है, “19 मई 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, सभी काउंटर पर सामान्य प्रक्रिया के तहत 2000 रुपये के बैंक नोटों की अदला-बदली की सुविधा लोगों को मुहैया कराई जाएगी, जैसा कि पहले होता रहा है।”

इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से संयमित रहने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें बैंक की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये के नोट वैध बने रहेंगे।

दास ने कहा कि नोटबंदी के बाद जिस मकसद से 2000 रुपये के नोटों को जारी किया गया था, वह पूरा हो गया था और अब अन्य कीमत के नोट पर्याप्त रूप से बैंकिंग तंत्र में मौजूद है। वहीं, 2000 रुपये के नोट के सर्कुलेशन में भी गिरावट आई है और यह 6 लाख 73 हजार करोड़ से घटकर 3 लाख 62 हजार करोड़ के पास आ चुका है। साथ ही इस नोट को छापा जाना भी बंद किया जा चुका है।

वायरल पोस्ट को गलत दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर को फेसबुक पर करीब सात हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। 2000 रुपये के नोटों समेत अन्य बैंक नोटों से संबंधित वायरल दावों की जांच संबंधी विश्वास न्यूज की फैक्ट चेक रिपोर्ट्स को यहां पढ़ा जा सकता है।

निष्कर्ष: आरबीआई के 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लिए जाने के बाद इसकी अदला-बदली के लिए ‘स्लिप फॉर एक्सचेंज’ फॉर्म को भरने और इस दौरान पहचान पत्र दिए जाने का दावा गलत है। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म को भरने या पहचान पत्र को देने की जरूरत नहीं है।

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