Fact Check: 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स जमा करने से नहीं मिली छूट, वायरल दावा भ्रामक है

यूनियन बजट 2021-22 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना होगा। वायरल दावा भ्रामक है।

विश्वास न्यूज़ (नई दिल्ली) । सोशल मीडिया पर यूनियन बजट 2021 को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस साल के बजट के मुताबिक 75 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स नहीं देना होगा। विश्वास न्यूज़ की पड़ताल में ये दावा भ्रामक निकला है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फिलिंग से राहत दी गयी है और वो भी कुछ शर्तों के अधीन है।

क्या हो रहा है वायरल

विश्वास न्यूज़ को अपने फैक्ट चेकिंग वॉट्सऐप चैटबॉट (+91 95992 99372) पर भी ये दावा फैक्ट चेक के लिए मिला है। फेसबुक पर Swatva Samachar नाम के फेसबुक पेज पर शेयर की गई रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है। इस पेज की एक पोस्ट में आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है। पोस्ट कैप्शन में लिखा है, ‘अब सीनियर सिटीजन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा।’ इस पोस्ट के आर्काइव्ड वर्जन को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

पड़ताल

विश्वास न्यूज़ ने सबसे पहले इस पोस्ट में शेयर किए गए आर्टिकल को क्लिक कर देखा। इस आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा है कि 75 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। आर्टिकल के दूसरे पैरे की दूसरी लाइन में भी यही बात लिखी गई है। वहीं तीसरे और अंतिम पैरा में लिखा है कि 75 साल से अधिक आयु वर्ग वालों को ITR नहीं भरना होगा। इस आर्टिकल के आर्काइव्ड लिंक को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

विश्वास न्यूज़ ने सबसे पहले इस दावे को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। जरूरी कीवर्ड्स से सर्च करने पर हमें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक वेबसाइट पर एक फरवरी 2021 को प्रकाशित एक पोस्ट मिली। यह पोस्ट केंद्रीय बजट 2021-22 की हाइलाइट्स पर आधारित है। इसमें साफ लिखा है कि सिर्फ पेंशन और इंट्रेस्ट इनकम वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टैक्स रिटर्न फिलिंग से छूट मिली है, टैक्स की कटौती पेइंग बैंक द्वारा की जाएगी। इस पोस्ट को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें हमारे सहयोगी दैनिक् जागरण की वेबसाइट पर एक फरवरी 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी साफ लिखा है, ‘वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वें साल में देश नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। हम अब 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजंस पर और ज्यादा भार नहीं लादना चाहते। अब पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। बैंक टीडीएस काट लेंगे।’

इसी तरह हमें लाइव मिंट की वेबसाइट पर 2 फरवरी 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी सिर्फ पेंशन और इंट्रेस्ट इनकम है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से मुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टैक्स अदा करने से मुक्त नहीं किया गया बल्कि IRT फाइल करने से छूट मिली है।

विश्वास न्यूज ने इस संबंध में जागरण न्यू मीडिया (दैनिक जागरण ऑनलाइन) के बिजनेस सेक्शन इंचार्ज मनीश कुमार मिश्र से संपर्क किया। उन्होंने वायरल न्यूज रिपोर्ट और फेसबुक पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा, ‘बजट के प्रस्ताव के अनुसार, 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स भरने में राहत दी गयी है। हालांकि, इसकी कुछ शर्तें हैं। यह जरूरी है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन और ब्याज से होने वाली आय एक ही बैंक से आती हो। साथ ही, वह लिखित में वे बैंक को टीडीएस काटने का अधिकार दें।’

विश्वास न्यूज ने इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अमित से संपर्क किया। उन्होंने भी इस दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोग गलत जानकारी शेयर कर रहे हैं। सीए अमित ने बताया कि इस बार के बजट में पेंशन आधारित आय वाले 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को ITR फिलिंग से राहत मिली है। इसे टैक्स से मिली राहत बताना सही नहीं है।

विश्वास न्यूज ने इस वायरल दावे को शेयर करने वाले पेज Swatva Samachar को स्कैन किया। फैक्ट तेक किए जाने तक इस पेज के 1634 फॉलोअर्स थे।

निष्कर्ष: यूनियन बजट 2021-22 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना होगा। वायरल दावा भ्रामक है।

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