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Fact Check : बिना वोटर लिस्‍ट के कोई नहीं डाल सकता है वोट, फर्जी है ये पोस्‍ट

  • By: Ashish Maharishi
  • Published: Apr 19, 2019 at 01:07 PM
  • Updated: Apr 19, 2019 at 01:31 PM

नई दिल्‍ली (विश्‍वास टीम)। सोशल मीडिया पर एक पोस्‍ट वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि जिनके पास वोटर कार्ड या वोटर लिस्‍ट में नाम नहीं हैं, वे लोग मतदान के दिन दो फोटो और आईडी प्रूफ ले जाकर फार्म 7 भर कर वोट डाल सकते हैं। विश्‍वास टीम ने जब इस मैसेज की पड़ताल की तो यह फर्जी निकला। बिना वोटर लिस्‍ट के कोई भी वोट नहीं डाल सकता है। फॉर्म 7 का उपयोग नाम हटाने या फिर पता बदलने के लिए किया जाता है।

क्‍या है वायरल पोस्‍ट में

फेसबुक यूजर Khirodhar Choudhary ने फेसबुक ग्रुप ‎रेलवे समान्य ज्ञान (Question Bank) पर वोटर कार्ड वाली पोस्‍ट को अपलोड करते हुए लोगों से इसे ज्‍यादा से ज्‍यादा आगे बढ़ाने को लिखा। इसमें कई यूजर ने कमेंट किया और इसे फर्जी बताया। ऐसी ही पोस्‍ट Twitter और WhatsApp पर भी फैली हुई है।

पड़ताल

विश्‍वास टीम की जांच में वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ। यदि वोटर लिस्‍ट में नाम नहीं है तो मतदान नहीं किया जा सकता है। भले ही किसी के पास क्‍यों न कोई भी फोटो आईडी प्रूफ हो। चुनाव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ सकते हैं।

सबसे पहले हमें यह जानना था कि बिना वोटर लिस्‍ट में नाम के क्‍या कोई व्‍यक्ति वोट डाल सकता है? इसका जवाब हमें ना में मिला। दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता सूचा में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। पूरी खबर आप यहां पढ़ सकते हैं।

इसके बाद हमने चुनाव आयोग की प्रवक्‍ता शेफाली शरण से संपर्क किया। उन्‍होंने हमें WhatsApp पर PIB की एक प्रेस रिलीज का लिंक भेजा। इसमें भी बताया गया कि यदि किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो दूसरे फोटो आईडी प्रूफ कार्ड के माध्‍यम से वोट डाल सकता है, लेकिन मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। ज्‍यादा जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं।

विश्‍वास टीम ने सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://nvsp.in को खंगालना शुरू किया। साइट पर हमें फॉर्म 7 के बारे में कुछ जानकारी मिली। वेबसाइट के मुताबिक, जिनका वोटर लिस्‍ट में नाम है, सिर्फ वही फॉर्म 7 को भर सकते हैं। इसका उपयोग मृत्यु या पता बदलने के कारण वोटर लिस्‍ट में नाम जुड़वाने या हटाने के लिए किया जाता है। फॉर्म 7 के बारे में अधिक जानकारी यहां पढ़ी जा सकती है।

यह कहना गलत है कि मतदान के दिन फॉर्म 7 भरकर वोट दिया जा सकता है।

निष्‍कर्ष : विश्‍वास टीम की जांच में पता चला कि यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो वोट नहीं डाला जा सकता है। फॉर्म 7 का उपयोग नाम हटाने या फिर पता बदलने के लिए किया जाता है।

पूरा सच जानें…

सब को बताएं, सच जानना आपका अधिकार है। अगर आपको ऐसी किसी भी खबर पर संदेह है जिसका असर आप, समाज और देश पर हो सकता है तो हमें बताएं। हमें यहां जानकारी भेज सकते हैं। हमें contact@vishvasnews.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ ही वॅाट्सऐप (नंबर – 9205270923) के माध्‍यम से भी सूचना दे सकते हैं।

  • Claim Review : जिनके पास वोटर कार्ड या वोटर लिस्‍ट में नाम नहीं हैं, वे लोग मतदान के दिन दो फोटो और आईडी प्रूफ ले जाकर फार्म 7 भर कर वोट डाल सकते हैं।
  • Claimed By : Khirodhar Choudhary
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