Fact Check: गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम के लिए वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है जरूरी
दुर्घटना के मामले में इंश्योरेंस क्लेम को लेकर सोशल मीडिया पर गलत दावा वायरल हो रहा है। बीमा कंपनियां वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर किसी इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं।
- By: Sharad Prakash Asthana
- Published: Nov 23, 2022 at 05:56 PM
- Updated: Nov 23, 2022 at 06:24 PM
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। वाहन इंश्योरेंस क्लेम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम को लेकर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority / IRDA) ने एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, अगर हादसे वाले दिन का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 नवंबर से कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मान्य नहीं होगा।
विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पााया कि वायरल दावा गलत है। खुद IRDAI की तरफ से इसको गलत बताया जा चुका है। वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्टिफिकेट (PUC) न होने की वजह से किसी क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।
क्या है वायरल पोस्ट में
फेसबुक यूजर Badrika Hyundai Rewa (आर्काइव लिंक) ने 2 नवंबर को पोस्ट किया,
Important Guidelines Regarding to the Insurance Claim according to the New Law passed by IRDA:-
“Any accident claim will not be entertained if on the day of accident vehicle is not having valid Pollution control board certificate from Nov.1, This new law introduced by IRDA and later approved by Supreme court.This is applicable to both Comprehensive and Third party insurance policy”.
(इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में IRDA द्वारा पारित नए कानून के अनुसार, महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:- 1 नवंबर से किसी भी दुर्घटना के क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि दुर्घटना के दिन वाहन चालक के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं है। यह नया कानून IRDA ने पेश किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। यह कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों पर लागू होता है।)
पड़ताल
वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने कीवर्ड से इसे गूगल पर ओपन सर्च किया। 9 नवंबर 2022 को लाइव मिंट में छपी खबर के अनुसार, पूरे देश में वाहन चलाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट चालक के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग में भी इसकी तस्दीक की है। इसे मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के मुताबिक अनिवार्य सर्टिफिकेट बताया गया है। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस के मुख्य तकनीकी अधिकारी नितिन देव का कहना है कि IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी का बीमा नहीं करने को कहा है। हालांकि, अगस्त 2020 में IRDAI ने साफ किया है कि यदि किसी के पास वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार कर दिया जाए।
10 नवंबर 2022 को सीएनबीसी न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया है कि किसी भी वाहन का तब तक बीमा न करें, जब तक उसके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट न हो। नोटिफिकेशन के अनुसार, वाहन मालिकों को इंश्योरेंस रिन्यू कराने के समय वैध पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बजाज कैपिटल लिमिटेड के ज्वाइंट चेयरमैन एवं एमडी संजीव बजाज का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियां वैध पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर वाहन इंश्योरेंस क्लेम को मना नहीं कर सकती हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वाहन चालक बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चला सकता है। यह कानूनन दंडनीय है।
26 अगस्त 2020 को IRDAI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वाहन बीमा रिन्यू करने के समय वैध पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य होना चाहिए। इस मामले में एक सर्कुलर 6 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। इस मामले में कुछ भ्रामक रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि दुर्घटना के समय वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लेम मान्य नहीं होगा। स्पष्ट किया जाता है कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होना, किसी मोटर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसी क्लेम को अस्वीकार करने की वजह नहीं है।
इस बारे में बजाज एलायंज इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर एग्जीक्यूटिव शिरीष का कहना है, ‘अगर किसी के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।‘
गलत दावा करने वाले फेसबुक यूजर ‘बद्रिका ह्यूंडई रीवा‘ की प्रोफाइल को हमने स्कैन किया। उनके करीब एक हजार फ्रेंड्स हैं।
निष्कर्ष: दुर्घटना के मामले में इंश्योरेंस क्लेम को लेकर सोशल मीडिया पर गलत दावा वायरल हो रहा है। बीमा कंपनियां वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर किसी इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं।
- Claim Review : 1 नवंबर से वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहन इंश्योरेंस क्लेम मान्य नहीं होगा।
- Claimed By : FB User- Badrika Hyundai Rewa
- Fact Check : झूठ
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