Fact Check: FY24 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन समाप्त, जुर्माने के साथ रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर 24 तक

इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तक थी और इस समयसीमा में विस्तार दिए जाने का दावा गलत है। इस डेडलाइन के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को उनकी आय के आधार पर जुर्माने के भुगतान के साथ आईटीआर फाइल करना होगा। बताते चलें कि वित्त वर्ष 23-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए देर से जुर्माने के साथ आईटीआर को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है।

Fact Check: FY24 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन समाप्त, जुर्माने के साथ रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर 24 तक

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आयकर रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। वित्त वर्ष 24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी और इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को उनकी आय के आधार पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा और यह समय सीमा भी 31 दिसंबर 2024 तक है।

क्या है वायरल?

सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर अपनी पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “Kind Attention:Last date for filing Annual Statement for FY 2023-24 has been extended to 31st August, 2024”

“कृपया ध्यान दें: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनुअल स्टेटमेंट की फाइलिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।”

https://twitter.com/Bharatheeyam9/status/1817943326357696784

पड़ताल

वायल पोस्ट में इस जानकारी के साथ एक सर्कुलर को भी शेयर किया गया है, जिसमें प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए वित्त वर्ष 2023-24 के रिटर्न को फाइल करने का जिक्र है। इसी जानकारी के आधार पर यह दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।

आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन के बारे में जानने के लिए हमने इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला। इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक एक्स हैंडल पर हमें 22 जुलाई 2024 को शेयर किया गया ट्वीट मिला, जिसमें एक गुजराती अखबार में छपी उस खबर का खंडन किया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि आईटी रिटर्न की ई-फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने भी इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि यह एडवाइजरी (प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए आईटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 ही है।

इसके बाद हमने वायरल सर्कुलर को चेक किया। वायरल सर्कुलर उन प्रकाशकों के लिए है, जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआजीआई) के साथ पंजीकृत है और इसका सामान्य इनकम टैक्स रिटर्न भरने से कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था है, जिसने 25 जुलाई को वित्त वर्ष 24 के लिए ई-फाइलिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक सरकार ने इस सेवा के तहत ई-फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया है।

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 के तहत पंजीकृत प्रकाशक इस सेवा के तहत अपना सालाना रिटर्न  ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए फाइल करते हैं।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 24 के लिए इनमक टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों को अपनी आय के आार पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, धारा 234एफ के तहत, यदि आप समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। लेकिन अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो केवल 1,000 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

वायरल दावे को लेकर हमने टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट एवं अपना पैसा के चीफ एडिटर बलवंत जैन से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इस समयसीमा में कोई विस्तार नहीं हुआ है। 

बिजनेस स्टैंडर्ड के डिप्टी न्यूज एडिटर नीलकमल सुंदरम ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो चुकी है और अब जो टैक्सपेयर्स इसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे, उन्हें जुर्माने के साथ इसका भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 24 के लिए देरी से रिटर्न फाइल करने की अवधि 31 दिसंबर 2024 तक ही है। 

वित्त वर्ष 2023-24 या असेसटमेंट ईयर 2024-25 के लिए देर से आईटीआर को जुर्माने के साथ फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक है। (Source-ClearTax)

बिजनेस, इकोनॉमी और टैक्स से संबंधित अन्य वायरल दावों की फैक्ट चेक रिपोर्ट्स को विश्वास न्यूज के बिजनेस सेक्शन में पढ़ा जा सकता है।वायरल पोस्ट को भ्रामक दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर को एक्स पर करीब दो हजार लोग फॉलो करते हैं।

निष्कर्ष:इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तक थी और इस समयसीमा में विस्तार दिए जाने का दावा गलत है। इस डेडलाइन के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को उनकी आय के आधार पर जुर्माने के भुगतान के साथ आईटीआर फाइल करना होगा। बताते चलें कि वित्त वर्ष 23-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए देर से जुर्माने के साथ आईटीआर को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है।

False
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