Fact Check : मंडी में नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है, पूरी मस्जिद को नहीं

हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को 30 दिन में गिराने का आदेश दिया गया है। पूरी मस्जिद गिराए जाने के आदेश का दावा भ्रामक है। 

Fact Check : मंडी में नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है, पूरी मस्जिद को नहीं

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि मंडी में मस्जिद को सील कर दिया गया है और 30 दिन में इसे तोड़ने का आदेश दिया गया है।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण को खुद हटा दिया है। पूरी मस्जिद तोड़ने के आदेश का दावा भ्रामक है।

क्या है वायरल पोस्ट

इंस्टाग्राम यूजर amarjeet_up_13 ने 16 सितंबर को पोस्ट (आर्काइव लिंक) में लिखा,

“मंडी मस्जिद भी हुई सील, 30 दिन में तोड़ने के आदेश हुए जारी, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय जय श्री राम”

फेसबुक यूजर ‘सनातनी रविशंकर‘ ने भी इस तरह की पोस्ट (आर्काइव लिंक) की है।

पड़ताल

वायरल दावे की जांच के लिए हमने कीवर्ड से इस बारे में गूगल पर सर्च किया। 13 सितंबर को आजतक की वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार, “मंडी में मस्जिद पर अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में सुनवाई हुई। निगम ने मस्जिद कमेटी को 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है। निगम ने कहा है कि अगर मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण नहीं हटाएगी तो प्रशासन हटा देगा। गौरतलब है कि मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था।”

दैनिक जागरण के मंडी संस्करण में 14 सितंबर को इस बारे में खबर छपी है। इसमें लिखा है, “मंडी में नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 30 दिन में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का फैसला सुनाया है। आदेश दिया गया है कि मस्जिद का अवैध निर्माण हटाकर उसे पहले वाले स्वरूप में लाना होगा। बता दें कि मंडी की जेल रोड पर तीन मंजिला मस्जिद है। नगर निगम की अनुमति के बिना दो नई मंजिलें बनाई गई हैं। अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। अक्टूबर 2023 में अवैध निर्माण का यह मामला सामने आया था। कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी कमेटी के पदाधिकारियों ने उस स्थान को पूर्व स्थिति में लाने की बात कही। मस्जिद परिसर को सील कर दिया गया है। इससे पहले कमेटी के सदस्यों ने मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया था।”

इस बारे में हमने मंडी में दैनिक जागरण के रिपोर्टर हंसराज सैनी से संपर्क किया। उनका कहना है कि आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की दो अवैध मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया है। पूरी मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की गई है। अवैध निर्माण के दो हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्से मस्जिद के बाहर बनी दीवार और शौचालय को खुद कमेटी के सदस्यों ने गिरा दिया है। दूसरे हिस्से में दो अवैध मंजिलें हैं। उनको गिराने का आदेश दिया गया है।      

भ्रामक दावा करने वाले यूजर की प्रोफाइल को हमने स्कैन किया। एक विचारधारा से प्रभावित यूजर के 6500 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

निष्कर्ष: हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को 30 दिन में गिराने का आदेश दिया गया है। पूरी मस्जिद गिराए जाने के आदेश का दावा भ्रामक है। 

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