Fact Check: दिल्ली हाई कोर्ट ने हालिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को छोड़ने का नहीं दिया आदेश, झूठी खबर हो रही वायरल

दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने का आदेश नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर गलत दावा वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर हालिया किसान आंदोलन से जुड़ा एक दावा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को छोड़ने का आदेश दिया है। विश्वास न्यूज की पड़ताल में ये दावा गलत निकला है। इस फैक्ट चेक को किए जाने तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है।

क्या हो रहा है वायरल

विश्वास न्यूज को अपने फैक्ट चेकिंग वॉट्सऐप चैटबॉट (+91 95992 99372) पर भी ये दावा फैक्ट चेक के लिए मिला है। कीवर्ड्स से सर्च करने पर हमें यही दावा ट्विटर पर मिला। राजस्थानी ताऊ नाम के ट्विटर हैंडल ने इस दावे को शेयर करते हुए लिखा है, ‘#ब्रेकिंग_न्यूज़
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए सभी किसान को छोड़ने का आदेश दिया
किसान एकता 🤝 जिंदाबाद💪’ इस ट्वीट के आर्काइव्ड वर्जन को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

पड़ताल

पिछले काफी दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें हिंसा की घटनाएं हुईं और गिरफ्तारियां भी हुईं। विश्वास न्यूज ने इस वायरल दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले किसान आंदोलन और उससे जुड़ी गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी जुटाई। हमने जरूरी कीवर्ड्स से इंटरनेट पर इस मामले को सर्च किया। हमें 2 फरवरी 2021 को प्रकाशित आजतक की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया है कि टैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद 44 FIR दर्ज हुईं और 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इसके बाद हमने वायरल दावे को इंटरनेट पर सर्च किया। हमें ऐसी कोई प्रामाणिक मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, जो इस बात की पुष्टि करती हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी गिरफ्तार किसानों को छोड़ने का आदेश दिया है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा कोई आदेश दिया होता, तो ये बड़ी खबर होती और प्रामाणिक मीडिया संस्थान इसे जरूर कवर करते।

इसके उलट सर्च के दौरान हमें 2 फरवरी 2021 को इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जांच के गिरफ्तार लोग नहीं छोड़े जा सकते। इस रिपोर्ट को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

विश्वास न्यूज ने इस मामले में आगे की पड़ताल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को कवर करने पर दैनिक जागरण के हमारे सहयोगी रिपोर्टर विनीत त्रिपाठी से संपर्क किया। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अबतक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

विश्वास न्यूज ने इस वायरल दावे को शेयर करने वाली राजस्थानी ताऊ नाम की ट्विटर प्रोफाइल को स्कैन किया। यह प्रोफाइल जुलाई 2020 में बनाई गई है। फैक्ट चेक किए जाने तक इस प्रोफाइल के 688 फॉलोअर्स थे।

निष्कर्ष: दिल्ली हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने का आदेश नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर गलत दावा वायरल हो रहा है।

False
Symbols that define nature of fake news
पूरा सच जानें...

सब को बताएं, सच जानना आपका अधिकार है। अगर आपको ऐसी किसी भी खबर पर संदेह है जिसका असर आप, समाज और देश पर हो सकता है तो हमें बताएं। हमें यहां जानकारी भेज सकते हैं। हमें contact@vishvasnews.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ ही वॅाट्सऐप (नंबर – 9205270923) के माध्‍यम से भी सूचना दे सकते हैं।

Related Posts
नवीनतम पोस्ट