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Fact Check: सोनिया गांधी के नाम को लेकर बंबई हाई कोर्ट ने नहीं की कोई टिप्पणी, वायरल पोस्ट फर्जी

बंबई हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी को सोनिया एंटोनियो माइनो के नाम से बुलाए जाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। वायरल हो रही पोस्ट मगढ़ंत और फर्जी है।

नई दिल्ली (विश्वास टीम)। सोशल मीडिया पर बंबई हाई कोर्ट के एक कथित आदेश को शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति (सोनिया गांधी को) सोनिया एंटोनियो माइनो कह सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत निकला। बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज किए जाने की अर्णब गोस्वामी की याचिका पर कोर्ट ने 12 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और इस दौरान प्रभावी अंतरिम आदेश में कोर्ट ने सोनिया गांधी से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं की।

क्या है वायरल पोस्ट में?

फेसबुक यूजर ‘Satish Ninania’ ने वायरल पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, ”Anybody can call Sonia Antonio Maino, there is nothing wrong in it: Bombay High Court…..A Big win for Arnab Goswami.”

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट

हिंदी में इसे ऐसे पढ़ा जा सकता है, ”कोई व्यक्ति (सोनिया गांधी को) सोनिया एंटोनियो माइनो बुला सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है- बंबई हाई कोर्ट। अर्णब गोस्वामी की बड़ी जीत।”

सोशल मीडिया पर कई अन्य यूजर्स ने इस पोस्ट को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।

पड़ताल

न्यूज सर्च में हमें कानूनी मामलों से संबंधित न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ पर 12 जून 2020 को प्रकाशित एक खबर मिली, जिसके मुताबिक, बंबई हाई कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की उस याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर दो एफआईआर को खारिज किए जाने की मांग की थी। यह दोनों एफआईआर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दर्ज कराई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अर्णब गोस्वामी पर रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर अपने शो के जरिए पालघर मॉब लिंचिंग और लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जुटी भीड़ को लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है।

कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आदेश आने तक 9 जून को दिया गया अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। आदेश में कहीं भी हमें सोनिया गांधी से जुड़ा कोई बयान नहीं मिला।

बंबई हाई कोर्ट का 12 जून का आदेश

इसके बाद हमने 9 जून को दिए गए अंतरिम आदेश को देखा। 9 जून के अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश में सोनिया गांधी के खिलाफ किसी बयान का जिक्र नहीं है।

बंबई हाई कोर्ट का 9 जून का अंतरिम आदेश

हमारे सहयोगी दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो चीफ ओमप्रकाश तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘बंबई हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के अंतरिम आदेश को फैसला आने तक कायम रखा है। अंतरिम फैसले में भी कोर्ट ने सोनिया गांधी से जुड़ी कोई बात नहीं की। इससे जुड़ा वायरल हो रहा मैसेज गलत और मनगढ़ंत है।’

वायरल पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने अपनी प्रोफाइल में खुद को महाराष्ट्र का रहने वाला बताया है। यह प्रोफाइल विचारधारा विशेष से प्रेरित है।

निष्कर्ष: बंबई हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी को सोनिया एंटोनियो माइनो के नाम से बुलाए जाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। वायरल हो रही पोस्ट मगढ़ंत और फर्जी है।

  • Claim Review : बंबई हाई कोर्ट ने कहा सोनिया गांधी को सोनिया एंटोनियो माइनो माइनो बुलाने में कोई दिक्कत नहीं
  • Claimed By : FB User-Satish Ninania
  • Fact Check : झूठ
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