दिल्ली में 20 अप्रैल से शराब की कुछ दुकानों को खोले जाने के दावे के साथ वायरल हो रही लिस्ट झूठी है। शराब, गुटखा और तंबाकू के उत्पादों की बिक्री पर 3 मई तक देशव्यापी प्रतिबंध है और इसमें किसी तरह की कोई राहत या छूट नहीं दी गई है।
नई दिल्ली (विश्वास टीम)। 3 मई तक जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कुछ कारोबारी गतिविधियों को सशर्त छूट दिए जाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर शराब विक्रेताओं की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 20 अप्रैल से शराब की 36 दुकानें खुलेंगी।
विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत निकला। 20 अप्रैल से जिन कारोबारी गतिविधियों को सशर्त छूट दी गई है, उसमें शराब की बिक्री शामिल नहीं है। दिल्ली में शराब की दुकानों को 3 मई तक बंद रखे जाने का आदेश है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
फेसबुक यूजर ‘Karan Bhai’ ने शराब की दुकानों की लिस्ट को शेयर (आर्काइव लिंक) करते हुए लिखा है, ”20 अप्रैल से शराब की दुकानें खुलेंगे। केवल 36 दुकानों में बिकेंगी शराब।”
सोशल मीडिया पर कई अन्य यूजर्स ने इस पोस्ट को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई तक प्रभावी है। हालांकि, इस बीच सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ कारोबारी गतिविधियों को सशर्त छूट की इजाजत दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी नई सूची जारी की गई है। यह छूट 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू हो गई है,जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित हैं।
केंद्रीय कानून और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल हैं। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कहा गया कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं।
यानी जिन गतिविधियों में छूट दी गई है, उसमें शराब कारोबार शामिल नहीं है। 15 अप्रैल को 2020 को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी विस्तृत दिशानिर्देश में जिन सेवाओं और क्षेत्रों को काम करने की सशर्त इजाजत दी गई है, उन्हें यहां पढ़ा जा सकता है।
न्यूज सर्च में हमें एक और खबर मिली, जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने सभी जिले मजिस्ट्रेट को शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर 3 मई तक प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, ‘शराब, गुटखा और तंबाकू इत्यादि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहना चाहिए और यहां वहां थूकने पर भी निषेध रहेगा।’
25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से ही शराब की दुकानें बंद कर दी गई है और केवल जरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाले दुकानों को ही काम करने की अनुमति है।
19 अप्रैल को प्रकाशित हमें एक और खबर मिली, जिसके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रतिबंधों को जारी रखे जाने के समर्थन में हैं।
इसके बाद विश्वास न्यूज ने लिस्ट में दिए गए कुछ शराब विक्रेताओं के नंबर पर उनसे संपर्क किया। दक्षिणी पटेल नगर में शराब की दुकान चलाने वाले पंकज डागर ने बताया, ‘अभी तक हमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। 3 मई तक शराब की दुकानों को बंद रखा जाना है और इसमें बदलाव की कोई सूचना नहीं है। पता नहीं किन लोगों ने ऐसी अफवाहें उड़ा दीं।’
चांद बाग के शराब दुकान विक्रेता राज कुमार चौधरी ने बताया, ‘हमें ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है। दुकानों को 3 मई तक बंद रखे जाने का आदेश है और उसके बाद क्या होगा, यह सरकार पर निर्भर है।’ उन्होंने बताया, ‘पता नहीं किस व्यक्ति ने दुकानों की सूची को सोशल मीडिया पर डाल दिया।’
वायरल पोस्ट शेयर करने वाले फेसबुक यूजर को करीब 400 से अधिक लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद को दिल्ली का रहने वाला बताया है।
Disclaimer: कोरोनावायरसफैक्ट डाटाबेस रिकॉर्ड फैक्ट-चेक कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) की शुरुआत से ही प्रकाशित हो रही है। कोरोना महामारी और इसके परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और जो डाटा शुरू में एक्यूरेट लग रहे थे, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। आने वाले समय में इसमें और भी बदलाव होने का चांस है। आप उस तारीख को याद करें जब आपने फैक्ट को शेयर करने से पहले पढ़ा था।
निष्कर्ष: दिल्ली में 20 अप्रैल से शराब की कुछ दुकानों को खोले जाने के दावे के साथ वायरल हो रही लिस्ट झूठी है। शराब, गुटखा और तंबाकू के उत्पादों की बिक्री पर 3 मई तक देशव्यापी प्रतिबंध है और इसमें किसी तरह की कोई राहत या छूट नहीं दी गई है।
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