Fact Check: बैंक खातों के KYC के लिए NPR अनिवार्य नहीं, गुमराह करने वाली पोस्ट वायरल

बैंक खातों के केवाईसी के लिए NPR को अनिवार्य बनाए जाने के दावे के साथ वायरल हो रही पोस्ट गलत है। RBI के मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक NPR, केवाईसी के लिए जरूरी छह वैध दस्तावेजों (OVD) में से एक विकल्प है, जिसे ग्राहक अपनी सुविधा के मुताबिक चुन सकते हैं। जिनके पास NPR नहीं है, वह अन्य पांच दस्तावेजों (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार) में से किसी एक की मदद से केवाईसी करा सकते हैं।

नई दिल्ली (विश्वास टीम)। सोशल मीडिया पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का KYC (नो योर कस्टमर) फॉर्म वायरल हो रहा है, जिसमें KYC की प्रक्रिया के लिए NPR (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) का उल्लेख है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि केवाईसी के लिए अब NPR को अनिवार्य कर दिया गया है।

विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत साबित हुआ। NPR के बिना केवाईसी नहीं होने का दावा भ्रामक है, जिसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

वायरल पोस्ट में SBI का KYC फॉर्म शेयर किया है, जिसमें डॉक्यूमेंट के तौर पर NPR से मिली चिट्ठी का भी जिक्र किया गया है। SBI के केवाईसी फॉर्म को शेयर करते हुए फेसबुक यूजर मोहम्मद मेराज (Md Meraj) ने लिखा है, ”सरकार जानती है कि आप #कागज़नहींदिखाएंगे । RBI ने अभी से NPR को KYC से जोड़ दिया है. बिना NPR के KYC नहीं होगा और बिना KYC के न अकॉउंट वैरिफाई होगा और न पैसा निकलेगा. NPR कराते ही आप डिफाल्टर माने गए तब भी अकॉउंट सीज़ हो जाएगा। अपनी गाढ़ी कमाई को बैंक से जल्द से जल्द निकाल कर गोल्ड या प्रोपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। या फिर अपने पास रखें…!!! सिर्फ हस्बे ज़रूरत ही बैंक में मिनिमम अमाउंट सर्कुलेट करें। फिर न कहना कि बताया नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें 👇🏻
Via : Syed Hassan Ahmed, Shayaan Wasim sir की वाल से।”

फेसबुक पोस्ट का आर्काइव लिंक यहां देखें।

फेसबुक पर वायरल हो रही भ्रामक पोस्ट

पड़ताल किए जाने तक इस पोस्ट को करीब 300 लोग शेयर कर चुके हैं। कई अन्य फेसबुक यूजर्स ने भी इस फॉर्म को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।

पड़ताल

न्यूज सर्च में हमें 15 जनवरी 2020 को अंग्रेजी अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट का लिंक मिला, जिसके मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेजों में NPR को शामिल किए जाने के मामले में सफाई दी थी।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से केवाईसी के प्रमाण के तौर पर NPR की मांग की थी, जिसे लेकर ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और फिर बैंक ने सफाई देते हुए कहा, ‘केवाईसी की प्रक्रिया के लिए NPR दस्तावेज अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह अन्य दस्तावेजों की तरह ही एक अन्य दस्तावेज हैं।’

टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 जनवरी 2020 को छपी खबर

बैंकों के केवाईसी और अन्य नियमन से जुड़े दिशानिर्देशों को जारी करने वाली केंद्रीय संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) है, इसलिए हमने आरबीआई की वेबसाइट को सर्च किया। RBI की वेबसाइट पर हमें 9 जनवरी 2020 को जारी अधिसूचना मिली, जिसमें केवाईसी को लेकर बैंकों को दिए गए मास्टर डायरेक्शन का जिक्र किया गया है।

9 जनवरी 2020 को आरबीआई की तरफ से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि 25 फरवरी 2016 को केवाईसी को लेकर जो मास्टर डायरेक्शन जारी किया गया था, उसे अब अपडेट किया जा रहा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

केवाईसी पर मास्टर डायरेक्शन को लेकर जारी RBI की अधिसूचना

आरबीआई की वेबसाइट पर 25 फरवरी 2016 को जारी की गई अधिसूचना भी मौजूद है, जिसे 8 जनवरी 2020 को अपडेट किया गया है।

इसके मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स) रुल्स 2005 के प्रावधानों को सरकार की तरफ से समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है और इसकी अधिसूचना जारी की जाती रही है। इन बदलावों की वजह से ग्राहकों की पहचान प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाता है।


केवाईसी पर मास्टर डायरेक्शन को लेकर जारी RBI की अधिसूचना

इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने केवाईसी दिशानिर्देश 2016 जारी किया था, जिसमें केवाईसी के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (जिसमें नाम और पता शामिल हो) की तरफ से जारी की जाने वाली चिट्ठी को शामिल किया गया था।

आरबीआई की तरफ से OVD को लेकर जारी की गई अधिसूचना

दिशानिर्देश के मुताबिक, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD) का मतलब इन छह दस्तावेजों से हैं।

1. पासपोर्ट

2. ड्राइविंग लाइसेंस

3.आधार कार्ड

4. चुनाव आयोग की तरफ से जारी मतदाता पहचान पत्र

5. मनरेगा की तरफ से जारी जॉब कार्ड और

6. NPR की तरफ से जारी की गई चिट्ठी शामिल है, जिसमें नाम और पते का जिक्र हो।

यानी केवाईसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छह दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (OVD) की सूची में शामिल किया है और इन्हीं छह दस्तावेजों का जिक्र SBI के वायरल हो रहे केवाईसी फॉर्म में भी किया गया है।

वायरल हो रहा SBI का KYC फॉर्म, जिसमें केवाईसी के लिए जरूरी छह वैध दस्तावेजों का जिक्र है, जो RBI के नियमों के मुताबिक है

बैंक के फॉर्म में साफ लिखा हुआ है कि ग्राहकों को केवाईसी के लिए इनमें से किसी एक दस्तावेज को स्वप्रमाणित कर जमा करना है। यानी OVD के तौर पर शामिल छह दस्तावेजों में से ग्राहकों को बस एक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, न कि सभी। यानी एनपीआर, केवाईसी के लिए एक वैकल्पिक दस्तावेज है।

जब हमने इस वायरल हो रहे फॉर्म को लेकर भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, ‘ग्राहकों की चिंता को हम समझते हैं। हालांकि, NPR केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई की तरफ से मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज है।’

विश्वास न्यूज ने इसे लेकर आरबीआई से संपर्क किया। आरबीआई के प्रवक्ता योगेश दयाल ने विश्वास न्यूज को बताया, ‘केवाईसी के लिए NPR अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। आरबीआई ने इसे OVD यानी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में अन्य दस्तावेजों की तरह ही शामिल किया है। यह कहना गलत है कि एनपीआर के बिना केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आरबीआई ने OVD की सूची में अन्य दस्तावेजों का भी विकल्प रखा है और ग्राहक अपनी सुविधा और उपलब्धता के मुताबिक, इनमें से किसी एक दस्तावेज का चयन कर सकते हैं।’

दयाल ने कहा, ‘OVD की सूची में NPR के अलावा पांच अन्य दस्तावेजों का विकल्प RBI ने दे रखा है, जो बराबर महत्व के हैं। इसमें केवल एक अपवाद है और वह यह है कि अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का फायदा) का लाभार्थी है, तो उसे अनिवार्य तौर पर आधार देना होगा।’

गौरतलब है कि जुलाई 2015 में ही केंद्र सरकार ने आरबीआई से सलाह-मशविरा कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 के नियमों में बदलाव कर NPR को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में शामिल कर दिया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से 7 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना में इसे साफ-साफ पढ़ा जा सकता है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से 2015 में जारी अधिसूचना

यानी NPR को केवाईसी के लिए जरूरी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अभी शामिल नहीं किया गया है।

वायरल पोस्ट में केवाईसी प्रक्रिया को लेकर भी भ्रामक दावा किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की तरफ से जो सिफारिशें की गई थीं, उसके आधार पर बैंकों के लिए ग्राहकों का KYC अनिवार्य है। केवाईसी नियमों की वजह से कोई भी बेनामी या संदिग्ध खाता नहीं खोला जा सकता और बैंक ग्राहकों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की तरफ से जारी की गई वैध दस्तावेजों की सूची का सहारा लेते हैं।

KYC से जुड़े दिशानिर्देशों के बारे में आरबीआई की पुरानी अधिसूचना को यहां विस्तार से पढ़ा जा सकता है।

KYC को लेकर जारी RBI की अधिसूचना

गौरतलब है कि ग्राहकों के साथ जुड़े जोखिम की संभावनाओं का आकलन करते हुए कुछ सालों के अंतराल पर उनके खातों का दोबारा केवाईसी किया जाता है और अगर कोई ग्राहक इसमें सहयोग नहीं करता है तो बैंक अस्थायी तौर पर उसके खातों से होने वाली निकासी पर रोक लगा देते हैं, जिसे केवाईसी पूरा किए जाने पर फिर से बहाल कर दिया जाता है।’  यानी केवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से बैंक खातों के जब्त किए जाने का दावा गलत है।

निष्कर्ष: बैंक खातों के केवाईसी के लिए NPR को अनिवार्य बनाए जाने के दावे के साथ वायरल हो रही पोस्ट गलत है। RBI के मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक NPR, केवाईसी के लिए जरूरी छह वैध दस्तावेजों (OVD) में से एक विकल्प है, जिसे ग्राहक अपनी सुविधा के मुताबिक चुन सकते हैं। जिनके पास NPR नहीं है, वह अन्य पांच दस्तावेजों (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार) में से किसी एक की मदद से केवाईसी करा सकते हैं।

Misleading
Symbols that define nature of fake news
पूरा सच जानें...

सब को बताएं, सच जानना आपका अधिकार है। अगर आपको ऐसी किसी भी खबर पर संदेह है जिसका असर आप, समाज और देश पर हो सकता है तो हमें बताएं। हमें यहां जानकारी भेज सकते हैं। हमें contact@vishvasnews.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ ही वॅाट्सऐप (नंबर – 9205270923) के माध्‍यम से भी सूचना दे सकते हैं।

Related Posts
नवीनतम पोस्ट