Fact Check: कोर्ट ने 1984 दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को किया है बरी, भ्रामक दावा वायरल

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को 1984 में हुए दंगों के दौरान सुल्तानपुरी की घटना से जुड़े मामले में बरी किया है। दंगों से ही जुड़े एक अन्य मामले में अभी उस पर कोर्ट में मामला चल रहा है, जबकि एक केस में उसको पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

नई दिल्ली (विश्‍वास न्‍यूज)। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि सज्जन कुमार सहित दो अन्य को 1984 के सिख दंगों से संबंधित सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। इसके साथ में एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक महिला को रोते हुए देखा जा सकता है।

विश्‍वास न्‍यूज ने अपनी जांच में पाया कि दिल्ली की कोर्ट ने सज्जन कुमार को 1984 में हुए दंगों के एक मामले में बरी किया है। हालांकि, दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में सज्जन कुमार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है, जबकि एक मामले की सुनवाई अभी चल रही है।  

क्या है वायरल पोस्ट

एक्स यूजर ‘हम लोग We The People’ (आर्काइव लिंक) ने 21 सितंबर को वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा,

“कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार सहित 2 अन्य को 1984 के सिख नरसंहार से संबंधित सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

– इस माँ/पत्नी को रोते हुए देखिये, जो पूछ रही है क्या यही न्याय ??”

https://twitter.com/ajaychauhan41/status/1704851442081874218

फेसबुक यूजर ‘नौनिहाल झा‘ (आर्काइव लिंक) ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए समान दावा किया।

पड़ताल

वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले इस बारे में कीवर्ड से गूगल पर सर्च किया। हिन्दुस्तान में छपी खबर में लिखा है, “राऊज एवेन्यू अदालत ने सज्जन कुमार को 1984 के दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके की घटना से जुड़े मामले में बरी कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को बरी किया गया है। सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में जुलाई 2010 में सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे। फिलहाल सज्जन कुमार दंगों के एक मामले में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।”  

21 सितंबर 2023 को ईटीवी भारत में छपी खबर में लिखा है, “1984 में हुए दंगों में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कई मामलों में आरोपी पाया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट सहित कई जिला अदालतों में मुकदमे दर्ज किए गए। कई मामलों में सज्जन कुमार को नामजद किया गया था। इनमें से एक मामले में उसे उम्रकैद की सजा हुई, जबकि दो में वह बरी हो चुका है। तीसरे केस की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल की अदालत में चल रही है।”

21 सितंबर 2023 को ही ईटीवी भारत की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, ” राऊज एवेन्यू कोर्ट में दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हत्या के मामले में सुनवाई हुई।  इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार पर आईपीसी की धारा 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय किए थे। उस पर एसआईटी ने हत्या की धारा 302 भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने हटा दिया है। गौरतलब है कि सिख दंगों के अन्य मामले में सज्जन कुमार को वर्ष 2018 में पहले उम्रकैद की सजा हो चुकी है। तब से वह वह तिहाड़ जेल में बंद है।”

रिपब्लिक भारत में 20 सितंबर को छपी खबर के मुताबिक, “दंगों के दौरान दिल्ली के सुल्तानपुरी में सज्जन कुमार पर लोगों को हत्या के लिए भड़काने का आरोप लगा था। सुलतानपुरी इलाके में 6 लोगों की हत्या हुई थी। फैसले के अनुसार, केस में  ‘संदेह का लाभ देते हुए’ सज्जन कुमार को बरी करने का आदेश दिया गया है। उसके अलावा सह आरोपियों वेदप्रकाश, ब्रह्मानंद गुप्ता को भी बरी किया गया है। सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसने से 40 साल से न्याय की उम्मीद कर रहे पीड़ितों को काफी निराशा हुई। फैसला सुनकर उनकी आंखों में आंसू थे। पीड़ितों के साथ आए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आत्मा सिंह लुबाना ने कहा कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट मे चुनौती देंगे। इसी तरह दिल्ली कैंट मामले में निचली कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी, जिसकी वजह से वह आज सजा काट रहा है।”

इस बारे में दैनिक जागरण के 21 सितंबर के संस्‍करण में खबर छपी है कि 1984 के दंगों में सुल्‍तानपुरी में हुई हत्‍या के मामले में राऊज एवेन्‍यू कोर्ट ने सज्‍जन कुमार को बरी कर दिया है। उन्‍हें संदेह का लाभ मिला है। साथ में अन्‍य आरोपियों वेद प्रकाश और ब्रह्मानंद को भी बरी कर दिया गया है। सज्‍जन कुमार को दंगों से जुड़े एक अन्‍य मामले में दोषी करार दिया गया था और वर्तमान में वह जेल में है।

इस बारे में हमने राऊज एवेन्यू कोर्ट की इस खबर को कवर करने वाले ईटीवी भारत के रिपोर्टर राहुल चौहान से बात की। उनका कहना है, “सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को दंगों के दौरान हुई छह लोगों की हत्या के मामले में बरी किया गया है, जबकि जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हत्या का मामला अभी कोर्ट में विचारधीन है। सज्जन कुमार को एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वह तिहाड़ जेल में है।

इसके बाद हमने वायरल वीडियो की जांच के लिए कीवर्ड से गूगल पर सर्च किया तो एएनआई के एक्स अकाउंट पर 20 सितंबर 2023 को की गई पोस्ट (आर्काइव लिंक) मिली। इसमें वायरल वीडियो में दिख रही महिला की तस्वीर पोस्ट करने के साथ लिखा गया है, “दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके की घटना से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य का कहना है, ‘यह बहुत गलत है कि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। उन्होंने हमारे घावों पर नमक छिड़का है। हम 39 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं।”

अंत में हमने भ्रामक दावा करने वाले एक्स यूजर की प्रोफाइल को स्कैन किया। दिसंबर 2011 से जुड़े यूजर के करीब 69.3 हजार फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट से पहले भी फर्जी और भ्रामक पोस्ट की गई हैं। विश्‍वास न्‍यूज उनकी सच्चाई सामने ला चुका है।

निष्कर्ष: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को 1984 में हुए दंगों के दौरान सुल्तानपुरी की घटना से जुड़े मामले में बरी किया है। दंगों से ही जुड़े एक अन्य मामले में अभी उस पर कोर्ट में मामला चल रहा है, जबकि एक केस में उसको पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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