Fact Check: “जनता कर्फ्यू” 22 मार्च को घर से बाहर निकलने पर कोई फाइन नहीं, दिल्ली पुलिस ने वायरल पोस्ट को बताया फ़र्ज़ी
विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह दावा गलत है। दिल्ली पुलिस ने 22 मार्च को होने वाले जनता कर्फ्यू का पालन न करने वालों पर जुरमाना लगाने जैसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यह एडवाइजरी फर्जी है।
- By: Pallavi Mishra
- Published: Mar 21, 2020 at 05:50 PM
- Updated: Apr 24, 2020 at 08:30 PM
विश्वास न्यूज़, नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ़्यूका आवाहन किया है। ऐसे में इस जनता कर्फ़्यू को लेकर एक मैसेज हमें व्हाट्सप्प पर मिला जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस 22 मार्च को जनता कर्फ़्यू के दौरान निकलने वालों पर 11000 रुपये का जुरमाना लगाएगी। विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह दावा गलत है। दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है।
क्या हो रहा है वायरल?
वायरल मैसेज में लिखा है “Delhi Police SHANTI SEWA NYAYA दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगो के लिए सुचना 22-03-2020 को कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बिना किसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जायेगा 11000 रू का क्योकि ऐसे बाहर घूमते हुए 1 व्यक्ति से लोगो को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है | 22-03-2020 को भारतवासियों सब मिलकर सहयोग दें |धन्यवाद | Delhi Police.”
पड़ताल
हमने इस पोस्ट की जांच करने के लिए गूगल पर इस खबर के बारे में ढूंढा मगर कहीं भी हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। पर सोशल मीडिया सर्च करने पर हमें DCP South East Delhi का एक ट्वीट मिला जिसमें इस वायरल मैसेज को लेकर लिखा था “We have spotted this fake notice being circulated purportedly issued by Delhi Police. We have NOT issued any such advisory on imposition of a fine on March 22. Please tell your family and friends that this is FALSE & FAKE. Let’s make #JanataCurfewMarch22 a success.” जिसका हिंदी अनुवाद होता है ‘एक फर्जी मैसेज दिल्ली पुलिस के नाम से फैलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 22 मार्च को जुर्माना लगाने की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। कृपया अपने परिवार और दोस्तों को बताएं कि यह मैसेज गलत और फर्जी है। आइए # JanataCurfewMarch22 को सफल बनाते हैं ।”
हमने पुष्टि के लिए DCP South East Delhi आर पी मीणा को कॉल किया जिन्होंने हमसे बात करते हुए कन्फर्म किया कि वायरल मैसेज फर्जी है, उन्होंने कहा, “जैसा मैंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिल्ली पुलिस ने 22 मार्च को जुर्माना लगाने की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है।”
आपको बता दें कि गुरुवार मार्च 19 को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस पर देश की जनता को संबोधित किया था और कहा था “इस रविवार, यानी 22 मार्च को, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक, सभी देशवासियों को, जनता-कर्फ़्यू का पालन करना है. ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले. हमारा ये प्रयास, हमारे आत्म-संयम, देशहित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक प्रतीक होगा. 22 मार्च को जनता-कर्फ़्यू की सफलता, इसके अनुभव, हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे.” इस मैसेज में कहीं भी इस जनता-कर्फ़्यू को अनिवार्य नहीं बताया गया था।
इस मैसेज को व्हाट्सप्प पर ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, हमें भी यह मैसेज व्हाट्सप्प पर ही मिला था। पर ढूंढ़ने पर हमने पाया कि यह मैसेज फेसबुक और ट्विटर पर भी वाइरल है। फेसबुक पर Bholanath Debnath नाम के एक यूजर ने इस मैसेज को शेयर करते हुए लिखा “कृपया कोरोना वायरस से बचने के लिए 22 मार्च 2020 तक दिल्ली पुलिस के निर्देशों का पालन करें।” प्रोफाइल के अनुसार यूजर दिल्ली में रहते हैं, और फेसबुक पर इनके कुल 1,306 फ्रेंड्स हैं।
विश्वास न्यूज़ ने कोरोना वायरस को लेकर और भी कई फैक्ट चेक किये हैं। इनमें से कुछ आप नीचे पढ़ सकते हैं।
Disclaimer: कोरोनावायरसफैक्ट डाटाबेस रिकॉर्ड फैक्ट-चेक कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) की शुरुआत से ही प्रकाशित हो रही है। कोरोना महामारी और इसके परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और जो डाटा शुरू में एक्यूरेट लग रहे थे, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। आने वाले समय में इसमें और भी बदलाव होने का चांस है। आप उस तारीख को याद करें जब आपने फैक्ट को शेयर करने से पहले पढ़ा था।
निष्कर्ष: विश्वास न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह दावा गलत है। दिल्ली पुलिस ने 22 मार्च को होने वाले जनता कर्फ्यू का पालन न करने वालों पर जुरमाना लगाने जैसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यह एडवाइजरी फर्जी है।
- Claim Review : दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगो के लिए सुचना 22-03-2020 को कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बिना किसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जायेगा 11000 रू का क्योकि ऐसे बाहर घूमते हुए 1 व्यक्ति से लोगो को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है |
- Claimed By : Bholanath Debnath
- Fact Check : झूठ
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