Fact Check: बंगाल में हाउसिंग सोसायटी के बाहर गोवंश की हत्या का वीडियो बांग्लादेश का, जानें भारत में गोहत्या पर क्या है कानूनी स्थिति?
पश्चिम बंगाल में हाउसिंग सोसायटी के समक्ष गायों की कुर्बानी दिए जाने के दावे के साथ वायरल हो रहा वीडियो वास्तव में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास स्थित हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का है, जहां 2023 में ईद अल-अजहा के मौके पर दी गई कुर्बानी के पुराने वीडियो को पश्चिम बंगाल के नाम पर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
- By: Rajesh Upadhyay
- Published: Jun 21, 2024 at 02:05 PM
- Updated: Jun 21, 2024 at 02:54 PM
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। ईद अल-अजहा (बकरीद) का त्योहार संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया पर कुर्बानी के एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल में बकरीद के मौके पर गोवंश की कुर्बानी दिए जाने का है। वायरल पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है बंगाल में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामने इस तरह से गायों की कुर्बानी दी गई।
विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इसे गलत पाया। वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है, जहां एक हाउसिंग सोसायटी के सामने 2023 में ईद अल-अजहा के दौरान गायों की कुर्बानी दी गई थी।
गौरतलब है कि गोहत्या को रोकने के मामले में अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न कानून हैं, हालांकि इन कानूनों में एकरूपता की स्थिति का अभाव है। अधिकांश राज्यों में जहां इस पर प्रतिबंध है, वहीं पूर्वोत्तर समेत अन्य राज्यों में गोवंश की हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
क्या है वायरल?
सोशल मीडिया यूजर ‘रामभक्त अंजनी राय’ ने वायरल वीडियो (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “बंगाल में बकरीद मनाने का दृश्य। 200 से ज्यादा गाय काटी गई…वो भी रेसिडेंसियल कॉप्लेक्स के सामने।”
सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई अन्य यूजर्स (आर्काइव लिंक) ने इस वीडियो को समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।
पड़ताल
वायरल वीडियो में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामने बड़ी संख्या में मृत पशुओं को देखा जा सकता है। वायरल वीडियो क्लिप के ऑरिजिनल सोर्स को ढूंढने के लिए हमने रिवर्स इमेज सर्च की मदद ली और सर्च में हमें यह वीडियो अश्विनी श्रीवास्तव नाम के एक्स यूजर की वेरिफाइड प्रोफाइल (आर्काइव लिंक) पर मिला, जिसे उन्होंने एक जुलाई 2023 को शेयर किया है।
वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, यह बागंलादेश की राजधानी ढाका में ईद अल-अजहा के मौके पर एक हाउसिंग सोसायटी के बाहर हुई कुर्बानी का मंजर है।
हालांकि, इस वीडियो से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि यह बांग्लादेश में किस जगह का वीडियो है। वायरल वीडियो क्लिप में नजर आ रही बिल्डिंग्स किसी बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का संकेत देती हैं। इसी आधार पर की-वर्ड सर्च में हमें कई यू-ट्यूब वीडियो मिले,जिसमें नजर आ रही बिल्डिंग की बनावट वायरल वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग जैसी है।
करीब तीन वर्ष पहले एक यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो के मुताबिक, यह ढाका के मीरपुर स्थित शोपनोनगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। नीचे दिए गए कोलाज में वायरल वीडियो क्लिप में नजर आ रही इमारत और मीरपुर स्थित शोपनोनगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की इमारतों की समानता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
वायरल वीडियो क्लिप को लेकर हमने कोलकाता स्थित दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ जे के वाजपेयी से संपर्क किया। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं है।
क्या कहता है संविधान?
भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करता है और इसमें शामिल विषयों को न्यायालय के आदेश पर लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन राज्य से उम्मीद की जाती है कि जब वे कानून का निर्माण करेंगे तो इसमें शामिल सिद्धातों को लागू करना उनका कर्तव्य होगा।
इसी भाग में अनुच्छेद 48 में गायों की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाए जाने का जिक्र है। अनुच्छेद 48 के मुताबिक, “राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।”
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है। जिन राज्यों में इस पर प्रतिबंध है, उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा,पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।
वहीं केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम समेत अन्य राज्यों में इस पर प्रतिबंध नहीं हैं। हालांकि गोहत्या को लेकर पूरे देश में कोई एक समान कानून नहीं है।
क्या है कानूनी स्थिति?
पश्चिम बंगाल के मामले में देखें तो ‘द वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950’ राज्य में बैल, सांड, गाय, बछड़े, नर और मादा भैंस, भैंस के बछड़े और बधिया की गई भैंसों के वध को रेग्युलेट करता है। कानून के मुताबिक, बिना प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेशन के इन जानवरों का वध नहीं किया जा सकता है। एक्ट में इस बात का साफ-साफ जिक्र है कि वैसे पशुओं को ही मारा जा सकता है, जिनकी उम्र चौदह साल से अधिक है और वे प्रजनन या अन्य काम के लिए फिट नहीं हैं। साथ ही यह एक्ट जानवरों की सार्वजनिक हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। कानून के मुताबिक, जानवरों को विशिष्ट स्थानों पर ही मारा जा सकता है।
इस कानून की प्रथम सूची के सेक्शन 2 में उन जानवरों का जिक्र है, जिन्हें नियमों के मुताबिक मारा जा सकता है। वायरल वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर को फेसबुक पर करीब छह हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। इस प्रोफाइल से विचारधारा विशेष से प्रेरित सामग्री शेयर की जाती है।
चुनाव संबंधित दावों की फैक्ट चेक रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। विश्वास न्यूज की अन्य फैक्ट चेक रिपोर्ट्स को यहां पढ़ा जा सकता है।
निष्कर्ष: पश्चिम बंगाल में हाउसिंग सोसायटी के समक्ष गायों की कुर्बानी दिए जाने के दावे के साथ वायरल हो रहा वीडियो वास्तव में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास स्थित हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का है, जहां 2023 में ईद अल-अजहा के मौके पर दी गई कुर्बानी के पुराने वीडियो को पश्चिम बंगाल के नाम पर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
- Claim Review : बकरीद के मौके पर बंंगाल में हाउसिंग सोसाएटी के बाहर गायों की हत्या।
- Claimed By : FB User-रामभक्त अंजनी राय
- Fact Check : झूठ
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